Sunday, December 7, 2025
Homeराजस्थानविज्ञापनों का प्रत्याशियों को करवाना होगा अधिप्रमाणन

विज्ञापनों का प्रत्याशियों को करवाना होगा अधिप्रमाणन


जयपुर, 03 अप्रैल। ‘भारत निर्वाचन आयोग के आदेशों की अनुपालना में प्रत्येक प्रत्याशी को अपने प्रचार-प्रसार के विज्ञापनों का जिला स्तरीय एमसीएमसी प्रकोष्ठ से अधिप्रमाणन करवाना आवश्यक है‘ यह कहना है जिला स्तरीय एमसीएमसी प्रकोष्ठ के प्रभारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) सुरेश कुमार नवल का। नवल ने यह बात बुधवार को कलेक्ट्रेट में आयोजित जिला स्तरीय एमसीएमसी कमेटी की राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित बैठक को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद प्रत्येक राजनैतिक दल के प्रत्याशियों एवं अन्य सभी प्रत्याशियों को चुनावी विज्ञापन का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टीवी चैनल्स, रेडियो एफएम चैनल्स, सिनेमाघरों में प्रसारित किये जाने वाले विज्ञापन, बल्क एसएमएस, ऑडियो अथवा वीडियो संदेश सहित ई-पेपर में दिये जाने वाले विज्ञापनों का भी प्रकाशन एवं प्रसारण से पूर्व कमेटी द्वारा अधिप्रमाणन प्राप्त किया जाना आवश्यक है।

    एमसीएमसी प्रकोष्ठ प्रभारी की अध्यक्षता में आयोजित हुई बैठक में प्रमुख राजनैतिक दलों के अधिकृत प्रतिनिधियों को भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर गठित एमसीएमसी कमेटी की कार्यप्रणाली एवं निर्धारित विज्ञापन अधिप्रमाणन नियमों की जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि मतदान दिवस एवं मतदान दिवस के एक दिन पूर्व समाचार पत्रों में प्रकाशित होने वाले राजनीतिक विज्ञापनों के लिए अधिप्रमाणन हेतु 48 घंटे पूर्व आवेदन करना होगा। उन्होंने राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को विज्ञापन अधिप्रमाणन की प्रक्रिया, प्रारूप एवं नियमों की विस्तृत जानकारी से रूबरू करवाया एवं अधिप्रमाणन ने संबंधित सवालों का भी निस्तारण किया।

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular