जयपुर, 3 अप्रैल | रेरा न्यायालय द्वारा जारी आदेश की पिछले 1 वर्ष से लगातार अवमानना करने का मामला सामने आया है जिसमें रेरा चेयरमैन वीनू गुप्ता ने रवि सूर्या अफॉर्डेबल होम के डायरेक्टर रवींद्र प्रताप को अवमानना नोटिस जारी कर 17 अप्रैल को तलब किया है। अप्रार्थी रविन्द्र प्रताप ने रेरा के 4 मार्च 2024 और 5 फरवरी 2025 के आदेश की पालना सुनिश्चित नहीं और प्रार्थी आवंटी शांतनु कुमार जिन्होंने वर्ष 2020 में सूर्या रेजीडेंसी प्रोजेक्ट में 14.24 लाख फ्लैट बुक करवाया था जिस पर अप्रार्थी रवि प्रताप को 30 नवंबर 2022 को कब्जा देना था किंतु वह कब्जा आजतक भी नहीं दिया गया है, आज से एक वर्ष पूर्व रेरा न्यायालय ने सुनवाई करते हुए 4 मार्च 2024 को 11.10% ब्याज के साथ 45 दिनों में कब्जा देने का आदेश दिया था था। आदेश की पालना करवाने को लेकर पेश इजराय पर रेरा ने 5 फरवरी 2024 को बिल्डर रवि प्रताप को तलब किया था किंतु हाजिर नहीं होने एवं स्टे लगने के बावजूद सूर्या रेजिडेंसी प्रोजेक्ट में रजिस्ट्रियां होने के मामले को रेरा न्यायालय ने अवमानना माना और नोटिस जारी किया।
Amita tekwani vs Ravi Surya
अधिवक्ता अमित छंगाणी ने जानकारी देते हुए बताया कि रवि सूर्या अफॉर्डेबल होम और उसके डायरेक्टर रवि प्रताप द्वारा लगातार रेरा नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही थी, फ्लैट बुकिंग 2020 में होने के बावजूद और रेरा न्यायालय के 4 मार्च 2024 एवं 5 फरवरी 2025 के आदेशों के बावजूद प्रार्थी शांतनु कुमार को ना तो आवंटन दिया, ना कब्जा दिया और ना ही न्यायालय के आदेश की पालना सुनिश्चित की गई को लेकर रेरा चेयरमैन वीनू गुप्ता ने बिल्डर रविंद्र प्रताप पर अवमानना का नोटिस जारी करते हुए 17 तारीख को तलब होने का आदेश दिया साथ ही इस दिन में बिल्डर को रेरा न्यायालय में पेश होना होगा।