जयपुर, 10 अगस्त | दिल्ली के बेसमेंट में छात्रों की मौत के बाद नगर निगम, पुलिस प्रशासन से नोटिस, सीज की कार्रवाई के बीच सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी कि देशभर में कई कोचिंग संस्थान बेरोजगार छात्रों के लिए जिंदा ताबूत है के बाद प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई के बीच जयपुर की कोचिंग संस्थानों ने कोचिंग हब की दर को अत्यधिक बताते हुए दर कम करने एवं छोटे कोचिंग संचालकों को किराया व लीज से देने की व्यवस्था की मांग की है | ऑल कोचिंग इंस्टिट्यूट महासंघ ने जयपुर में बने कोचिंग हब को फेल करने का आरोप गोपालपुर के कुछ कोचिंग संचालक के साथ हाउसिंग बोर्ड के अधिकारियों की मिली भगत को बताते हुए कहा हैं कि पिछली सरकार में उच्च न्यायालय ने पुलिस कमिश्नर ,नगर निगम कमिश्नर, यातायात कमिश्नर, जयपुर विकास प्राधिकरण कमिश्नर, फायर कमिश्नर, तथा यूडीएच के अन्य अधिकारियों को सख्त टिप्पणी करते हुए अवैध कोचिंग संस्थानों को सीज करने की दिशा में नोटिस जारी किए थे जिस पर उक्त अधिकारियों ने राजस्थान उच्च न्यायालय में शपथ पत्र देकर कहा था कि जयपुर में कोचिंग संस्थानों के लिए सुरक्षित रूप से विस्तृत रूपरेखा बनाते हुए प्रताप नगर में कोचिंग हब बनाया जा रहा है जिसके पूर्ण होने पर गोपालपुरा कोचिंग संस्थानों को वहां पर शिफ्ट कर दिया जाएगा |

ऑल कोचिंग इंस्टिट्यूट महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष अनीष कुमार ने प्रशासन के अधिकारियों से कहा है कि अगर कोचिंग हब को फेल करने वाले लोगों के साथ मिलीभगत कर किसी अन्य प्रयोजन के लिए कोचिंग हब को दिया जाता है तो इन अधिकारियों के खिलाफ न्यायालय में अवमानना की कार्रवाई कोचिंग महासंघ करेगा, वहीं अगर दर कम की जाती हैं और किराए से या लीज से देने की व्यवस्था भी की जाती है तो सभी कोचिंग संस्थान एक साथ कोचिंग हब में जाने के लिए तैयार हैं | प्रशासन द्वारा शहर के बेरोजगार छात्रों को उचित फीस पर कोचिंग हब जैसा सुरक्षित माहौल उपलब्ध कराने में असफल रहकर कोचिंग में पढ़ने वाले छात्रों को नारकीय जीवन से मुक्ति नहीं देने पर आमरण अनशन की घोषणा की हैं।
