जयपुर, 2 जुलाई। राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन की ओर से कार्यस्थल पर महिला उत्पीड़न संबंधी कानूनी प्रावधानों की जानकारी देने हेतु कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिसमे निगम स्तर पर कार्यरत समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीडन (निवारण, प्रतिषेध और परितोष) अधिनियम 2013 की विस्तार से जानकारीबताई गयी | कार्यशाला में बताया गया कि महिला कार्मिक इस अधिनियम के तहत किस तरह लैंगिक उत्पीड़न को लेकर कानूनी प्रावधानों के तहत अपना बचाव एवं कार्रवाई कर सकती हैं।


कार्यशाला में पुरूष कार्मिकों को इस अधिनियम के प्रावधानों की जानकारी देते हुए यह आशा की गयी कि महिलाओं के साथ सम्मानजनक एवं शोभनीय व्यवहार करेंगे । कार्यशाला में बताया गया कि महिला कार्मिक समाज का महत्वपूर्ण अंग हैं इसलिए कार्यस्थल पर उनके साथ उचित एवं सम्मानजनक व्यवहार हम सबकी जिम्मेदारी है। उल्लेखनीय है कि इस कानून का उद्देश्य महिलाओं के लिए काम कार्य स्थल का माहौल सुरक्षित बनाकर उन्हें रोज़गार के समान अवसर उपलब्ध कराना है। यह कानून यौन उत्पीड़न की रोकथाम, उसके पूरी तरह से खात्मे और शिकायत के समुचित समाधान पर ज़ोर देता है। कार्यशाला में विशेषाधिकारी राजेन्द्र सिंह, कार्यकारी निदेशक (लॉजिस्टिक) डॉ. कल्पना व्यास एवं डॉ. प्रमिला संजया एवं समिति के अन्य सदस्य उपस्थित रहे।
