जयपुर। राज्य सरकार ने नगर निगम हैरिटेज की मेयर मुनेश गुर्जर को निलंबित करने के आदेश दिये जिसको मुनेश गुर्जर ने हाई कोर्ट मे चैलेंज किया। हाई कोर्ट मे जस्टिस अनूप ढंड ने सुनवाई करते हुए निलंबित करने के राज्य सरकार के आदेश को रद्द कर दिया है ।
साथ हाई कोर्ट ने राज्य सरकार की गयी प्रारंभिक जांच पुनः करने के आदेश दिये है। हाई कोर्ट मे मुनेश गुर्जर की और से 22 सितंबर के निलंबन आदेश को चुनौती दी गयी थी।
आपको बता दे राज्य सरकार ने मुनेश गुर्जर को उनके पति के रिश्वत प्रकरण चलते निलबंन के आदेश जारी किये थे।
