नैनीताल | नैनीताल हाईकोर्ट ने चारधाम यात्रा में फैली अव्यवस्थाओं व लगातार हो रही घोड़े खच्चरों की मौत पर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने याचिका में उठाए गए बिंदुओं के निस्तारण के लिए सरकार व याचिकाकर्ताओं से सहमति पत्र पेश करने को कहा है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ में दिल्ली निवासी आचार्य अजय गौतम तथा गौरी मौलेखी की जनहित याचिका पर एक साथ सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सचिव पशुपालन व जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग सहित अन्य अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश हुए और अब तक उठाए गए कदमों की जानकारी दी। सरकार व याचिकाकर्ताओं के बीच कई समस्याओं के निस्तारण के लिए सहमति बनी है। इसमें केदारनाथ व यमुनोत्री धाम में घोड़ों व खच्चरों से रात्रि में कार्य नहीं लिया जाएगा।