Monday, June 9, 2025
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नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को फांसी, देशद्रोह कानून का खात्मा, IPC, CrPC में बदलाव के लिए बिल पेश

नई दिल्ली | संसद में मोदी सरकार ने अग्रेजो के कानून में बदलाव लिए नए कानून बनाने के लिए संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश किया | गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि ‘तीनों कानूनों को रिप्लेस कर के इनकी जगह तीन नए कानून जो बनेंगे, उनकी भावना होगी भारतीयों को अधिकार देने की। इन कानूनों का उद्देश्य किसी को दंड देना नहीं होगा।’केंद्र सरकार अंग्रेजों के जमाने के कुछ कानूनों में संशोधन करने जा रही है। इसके लिए सरकार दंड प्रक्रिया संहिता संशोधन विधेयक 2023 लाएगी।  लोकसभा में इसकी जानकारी देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ‘आज मैं जो तीन विधेयक एक साथ लेकर आया हूं, वे सभी पीएम मोदी के पांच प्रणों में से एक को पूरा करने वाले हैं। इन तीन विधेयक में एक है इंडियन पीनल कोड, एक है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, तीसरा है इंडियन एविडेंस कोड। इंडियन पीनल कोड 1860 की जगह, अब ‘भारतीय न्याय संहिता 2023’ होगा। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की जगह ‘भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023’ प्रस्थापित होगा। और इंडियन एविडेंट एक्ट, 1872 की जगह ‘भारतीय साक्ष्य अधिनियम’ प्रस्थापित होगा।

अब लव जिहाद भी संगीन अपराध के श्रेणी में आईपीसी  धारा में राजद्रोह की धारा 124 ए को पूरी तरह से खत्म कर दिया जायेगा | अपराधों को रोकने के लिए कई कड़े प्रावधान किये जा रहे है उसी श्रेणी में अब लव जिहाद को भी अपराध की श्रेणी रखते हुये इसके लिए 7 साल या इससे अधिक सजा का प्रावधान किया जायेगा | इस कड़ी में पहचान छिपा कर यौन शोषण करने मामलो में भी प्रथम बार सजा का प्रावधान किया जायेगा |

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