Saturday, December 6, 2025
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उपभोक्ता मामले  102 फर्मों पर की गई कार्यवाही कर वसूला जुर्माना



जयपुर, 06 अगस्त। उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा रक्षाबंधन के त्यौहार के मध्यनजर चलाये जा रहे कंज्यूमर केयर अभियान में प्रथम दिन 102 फर्मों पर विधिक माप विज्ञान अधिनियम के अन्तर्गत निरीक्षण किए गए।  जिनमें से डिब्बा बंद वस्तुएं नियम के तहत 28 फर्मो पर तथा 53 फर्मो पर सत्यापन प्रमाण पत्र एवं सत्यापित बाट माप नही पाये जाने पर प्रकरण दर्ज कर टीमों ने फर्मो के विरुद्ध मौके पर ही नोटिस जारी करने की कार्यवाही की जाकर 184000/-  का जुर्माना लगाया गया है। 
 कंज्यूमर केयर अभियान दिनांक 06 अगस्त से 08 अगस्त  तक नियमित रूप से चलाया जायेगा। इस अभियान का उद्देश्य व्यापारियों को उपभोक्ताओं के व्यापक हित में सही माप तौल करने के लिये प्रेरित करने के साथ ही उपभोक्ताओं को उनके मूल अधिकारों के बारे में सूचित किये जाने तथा उपभोक्ता हितों का संरक्षण करना है। किसी भी प्रकार की सेवा एवं वस्तुएं जो राशि देकर प्राप्त की गई है, उन सेवाओं और वस्तुओं की शुद्धता, गुणवत्ता, मानक, मात्रा एवं सही माप तौल उपभोक्ता का विधिक अधिकार है इन अधिकारों के उल्लंघन पर उपभोक्ता, उपभोक्ता मामले विभाग को शिकायत कर सकता है। उपभोक्ता हेल्पलाइन एयरलाइन, ऑटोमोबाइल, बैकिंग, ड्रग्स एवं मेडिसिन, बिजली, फूड, पेट्रोलियम, इंश्योरेंस, टेलिकॉम जैसे सभी महत्वपूर्ण विषयों पर मिली शिकायतों पर कार्यवाही करती है।
 राज्य उपभोक्ता हेल्पलाइन नं. 18001806030 एवं 14435  एवं वाट्सएप नं. 7230086030 पर  शिकायत की जा सकती है। उपभोक्ता हेल्पलाइन शिकायत दर्ज करने के साथ ही परामर्श सलाह एवं मार्गदर्शन का काम भी करती है।

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