जयपुर, 14 जून । राजलक्ष्मी महिला अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड द्वारा दर्ज कराए गए एक पुराने चेक बाउंस मामले में कोर्ट ने सख्त फैसला सुनाते हुए आरोपी शंकरलाल मीणा, निवासी बुद्धसिंहपुरा, सांगानेर को 1 वर्ष 8 माह की जेल तथा 10 लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह फैसला विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट – 4 कोर्ट की जज भानुप्रिया जैन ने सुनाया।
दी राज लक्ष्मी महिला अर्बन कोआपरेटिव बैंक से 15 लाख रुपए ऋण लेकर नीलामी से बचने के लिए आंशिक भुगतान पेटे 5 लाख का दिया चेक अनादरित होने से जुड़ा प्रकरण है । दी राजलक्ष्मी महिला अरबन कॉ-ऑपरेटिव बैंक लि. ने 2009 में पेश किया था मुकदमा अभियुक्त की पत्नी लाली देवी ने 2007 में 15 लाख रुपए का लिया था मॉरगेज लोन परिवादी बैंक की ओर से शुरू की गई नीलामी कार्रवाई से बचने के लिए 30 जून, 2009 तक 20 लाख रुपए बकाया होने पर शंकर लाल ने दिया 5 लाख का चेक
अभियुक्त के बैंक से चेक अनादरित होने पर 10 अगस्त 2009 को दिया था विधिक नोटिस
बैंक के CEO मो. इकबाल खान ने की अभियुक्त शंकरलाल को अधिकतम सजा देने की मांग थी ।
