Tuesday, April 22, 2025
Homeशिक्षाप्राइवेट स्कूलों की मनमानी जारी बिना पूर्व सूचना के स्कॉटल हाई स्कूल बढ़ाई फीस 

प्राइवेट स्कूलों की मनमानी जारी बिना पूर्व सूचना के स्कॉटल हाई स्कूल बढ़ाई फीस 


जयपुर, 1 अप्रैल । राजधानी में एक बार फिर निजी स्कूलों की फीस को लेकर अभिभावकों आक्रोश बढ़ते जा रहा है, जैसे-जैसे स्कूलों में नया सत्र प्रारंभ हो रहा है निजी स्कूलों की मनमानी करने की पोल खुलती जा रही है। सिरसी रोड स्थित स्कॉटल हाई स्कूल में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला | अभिभावकों ने स्कूल प्रशासन आरोप लगते हुए कहा कि स्कूल ने गुपचुप तरीके से फीस में बढ़ा दी | जिसके खिलाफ ला | आज देखते ही देखते एक – एक कर अभिभावक जुटने लगे करीबन 300 से अधिक अभिभावक स्कूल के बाहर आकर विरोध प्रदर्शन करने लगे | इस दौरान अभिभावकों स्कूल प्रशासन की खुली चेतावनी दी कि अगर स्कूल ने मनमानी फीस वसूलने का आदेश वापस नहीं लिया तो यह विरोध प्रदर्शन ना केवल उग्र होगा बल्कि स्कूल के निर्णय पर कोर्ट में चुनौती दी जाएगी |  स्कूल ने जो फीस बढ़ाई है वह अभिभावकों को बिना सूचना दिए बढ़ाई है और यह प्रक्रिया ना केवल स्कूल फीस एक्ट के खिलाफ है बल्कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के भी खिलाफ है। स्कूल प्रशासन ने अभिभावकों को स्पष्ट कह दिया कि फीस स्कूल के हिसाब से रहेगी जिसको तकलीफ है वह अपने बच्चों का दूसरे स्कूल में दाखिला करवा लेवें। 

 
वही फीस एक्ट में स्पष्ट प्रावधान है कि बिना पीटीए और एसएलएफसी कमेटी के गठन किए बगैर निजी स्कूल फीस नहीं बढ़ा सकते है किंतु स्कूल ने ना पीटीए का गठन किया हुआ है और ना एसएलएफसी कमेटी बनाई हुई है इसके बावजूद स्कॉटल हाई स्कूल की वर्ष 2023-24 में 60500 रु फीस थी वर्ष 2024-25 में यह फीस बढ़कर 77500 रु हो गई |  इस वर्ष स्कुल प्रशासन ने इस साल की फीस 96500 रु कर दी | स्कूल ने पिछले वर्ष से इस वर्ष की फीस की तुलना की जाए तो करीबन 24 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है  दो वर्ष पूर्व से तुलना करे तो यह 50 फीसदी फीस अधिक हो गई। वही  किताबे, स्टेशनरीज, स्कूल ड्रेस, शूज, ट्रांसपोर्ट फीस का खर्चा अलग से देना पड़ता है अगले एक – दो दिनों में अभिभावकों की समस्याओं का निवारण नहीं किया तो प्रदर्शन शिक्षा संकुल पर होगा और मामला कोर्ट में भी जाएगा जहां स्कूल और शिक्षा विभाग के खिलाफ कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट के तहत कार्यवाही की मांग न्याय पालिका से की जाएगी।

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