जयपुर, 23 दिसंबर। जयपुर-अजमेर राष्ट्रीय राजमार्ग शुक्रवार को हुई दुर्घटना जैसे हादसों पर लगाम लगाने एवं सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए राजस्थान के सभी संबंधित विभाग रोड सेफ्टी प्रोटोकॉल का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करेंगे। जिला कलेक्टर एवं अध्यक्ष, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने अधिकारियों को जयपुर, जयपुर ग्रामीण एवं दूदू जिलों में स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, अन्य समस्त सड़कों पर दुर्घटना संभावित क्षेत्रों की पहचान कर दुर्घटनाओं को रोकने के लिए आवश्यक कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया है।
जिला कलेक्टर एवं अध्यक्ष, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने जयपुर-अजमेर राष्ट्रीय राजमार्ग पर 200 फुट पुलिया से बगरू टोल एवं जयपुर, जयपुर ग्रामीण एवं दूदू जिलों के समस्त राष्ट्रीय,राज्य राजमार्गों के मध्य स्थित समस्त कट एवं जिले में अवस्थिति अन्य समस्त सड़कों के संचालन हेतु निर्धारित सड़क सुरक्षा प्रोटोकॉल की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं।। समस्त विभाग समन्वय स्थापित कर जिला सड़क सुरक्षा योजना तैयार करेंगे एवं दुर्घटना के संभावित क्षेत्रों को चिन्हित कर रोड सेफ्टी प्रोटोकॉल की पालना सुनिश्चित करवाएंगे। इसके साथ ही, राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्गों पर पर्याप्त संख्या में एंबुलेंस की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी एवं जिले का इमरजेंसी मेडिकल प्लान भी तैयार किया जाएगा।
सड़कों पर नवीनतम स्पीड लिमिट,यू-टर्न, चिकित्सा सेवा हेतु आपातकालीन नम्बर (1033 एवं 108) एवं अन्य संकेतक लगाया जाना, रम्बल्ड स्ट्रिप्स, कैश बैरियर, कैट्स आई लगवाया जाना, लोकल ट्रैफिक एवं अवैध पार्किंग को चिन्हित कर चेतावनी साइन बोर्ड स्थापित किये जाने, घुमावों पर धीमी गति से चलने के सूचना संकेतक बोर्ड लगाया जाना, यातायात सिग्नल के ऑटोमेटिक सिंक्रोनाइज की व्यवस्था, सड़कों पर लेन सिस्टम की पालना, बोटल नेक स्थानों का चयन कर सुधार, वाहन चालकों को मार्ग की जानकारी हेतु सभी प्रमुख मार्गों पर वीएमएस की स्थापना, आई रेड/ई-डार द्वारा सड़क दुर्घटनाओं का डिजीटल संधारण सुनिश्चित किया जाएगा।
आमजन को मोटर व्हीकल एक्ट एवं ड्राइविंग, सड़क सुरक्षा, रेस्क्यू संबंधी प्रोटोकॉल के संबंध में नियमों की जानकारी हेतु जन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। सड़क सुरक्षा सप्ताह (प्रतिवर्ष 11 जनवरी से 17 जनवरी) के अतिरिक्त भी समय-समय पर अभियान चलाकर कॉलेजों, स्कूलों, बस स्टेंड, रोड साइट होटल, ढाबोग एवं अन्य भीड़ वाले स्थानों पर “ट्रैफिक नियमों” रेस्क्यू प्रोटोकॉल संबंधी जन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा।