जोधपुर, 23 मई | हाईकोर्ट ने हाईकोर्ट ने अध्यापक भर्ती परीक्षा रीट में राजस्थानी भाषा को शामिल करने की संभावना तलाशने के निर्देश दिए हैं। जस्टिस डॉ. पुष्पेन्द्रसिंह भाटी व योगेन्द्र कुमार पुरोहित की खंडपीठ के समक्ष पदमचंद मेहता व कल्याण सिंह की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता के वकील अशोक कुमार चौधरी ने बताया कि राजस्थानी भाषा प्रदेश में 4 करोड़ से अधिक लोग बोलते हैं, लेकिन प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों को शिक्षा राजस्थानी भाषा में नहीं दी जा रही है


नई शिक्षा नीति 2020 में भी यह प्रावधान किया गया है कि बच्चों को मातृ भाषा में शिक्षा दी जाएं। रीट में उर्दू, सिंधी, गुजराती, अंग्रेजी को स्थान दिया गया है, जो मात्र कुछ हजार लोगों द्वारा बोली जाती हैं। सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता बीएल भाटी ने बताया कि सरकार इसके लिए प्रयासरत हैं। कोर्ट ने अगली सुनवाई 25 जुलाई को मुकर्रर करते हुए राज्य सरकार को राजस्थानी को रीट में भाषा के तौर पर शामिल करने की संभावना तलाश करने के निर्देश दिए हैं |
