लखनऊ | उत्तर प्रदेश में बच्चों के स्कूटी-कार चलाने पर सरकार ने रोक लगा दी है। 18 साल से कम उम्र के बच्चे दो पहिया, चार पहिया वाहन अब नहीं चला सकेंगे। यदि अभिभावकों ने बच्चों को दो पहिया, चार पहिया वाहन दी तो उन्हें तीन साल की सजा होगी और साथ ही 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगेगा। सरकार की ओर से इसे लेकर जारी निर्देश के बाद परिवहन विभाग के सहयोग से स्कूलों में सख्ती की जाएगी। इसके लिए अभियान चलाकर युवाओं को जागरूक किया जाएगा। साथ ही छात्रों को सड़क सुरक्षा के प्रति विभिन्न माध्यमों से जानकारी भी दी जाएगी।