दिल्ली मोदी सरनेम मामले में राहुल गाँधी मिली सजा पर सुप्रीम कोर्ट में की गयी अपील में आज शीर्ष कोर्ट ने राहत देते सजा पर फिलहाल रोक लगा दी है साथ हि शीर्ष कोर्ट ने अधीनस्थ अदालत के अधिकतम सजा के फैसले पर भी अपनी नाराजगी दिखाई है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर जज 1 साल 11 महीने की सजा देते तो वह (राहुल गांधी) अयोग्य घोषित नहीं होते। वही इस फैसले के बाद राहुल गाँधी की सांसदी वापस बहाल हो जाएगी इसको देखते हुए कांग्रेस पार्टी में ख़ुशी की लहर दौड़ गयी है आपको बता दे आने वाले एक दो दिनों में राहुल गाँधी संसद में अविश्वास प्रस्ताव में बोलते दिख सकते है
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि पक्षकार चाहें तो अपील के तुरंत निपटारे की अर्जी दे सकते हैं और अदालत जितनी जल्दी हो सके इस अपील का निपटारा कर सकती है। जब तक फाइनल फैसला नहीं आ जाता है तब तक राहुल की दोषसिद्धि पर रोक रहेगी।
याचिकाकर्ता की ओर से पेश महेश जेठमलानी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी राफेल केस में राहुल गांधी को आगाह किया था, लेकिन उनके रवैये में कोई बदलाव नहीं आया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ ढेर सारे सबूत उपलब्ध हैं। उधर, राहुल के खिलाफ मानहानि मामले की सुनवाई के दौरान अभिषेक सिंघवी ने कोर्ट से कहा कि पूर्णेश मोदी का मूल उपनाम मोदी नहीं है, वह मोढ़ वणिक समाज से आते हैं